सूचना का अधिकार — हिंदी पोर्टल
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 हर भारतीय नागरिक को किसी भी सरकारी विभाग से जानकारी मांगने का कानूनी अधिकार देता है। आरटीआई दर्ज करना ₹10 का काम है, और जवाब 30 दिन में अनिवार्य है। यदि नहीं मिलता — पहली अपील 30 दिन में, दूसरी अपील केंद्रीय सूचना आयोग को 90 दिन में। यह पोर्टल हिंदी में आरटीआई की पूरी मार्गदर्शिका, टेम्पलेट, अपील-बिल्डर, और निःशुल्क AI ड्राफ्टर तक एक ही जगह पर देता है।
आरटीआई एक नज़र में
- शुल्क: केंद्र सरकार के लिए ₹10। बीपीएल कार्डधारकों के लिए मुफ्त।
- जवाब की समय-सीमा: 30 दिन (जीवन-स्वतंत्रता वाले मामलों में 48 घंटे)।
- पहली अपील: PIO आदेश से 30 दिन के भीतर वरिष्ठ अधिकारी (FAA) को।
- दूसरी अपील: FAA आदेश से 90 दिन के भीतर केंद्रीय सूचना आयोग को।
- दंड: अनुचित विलंब पर PIO पर ₹250/दिन का दंड, अधिकतम ₹25,000।
ऑनलाइन आरटीआई
केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों के लिए: rtionline.gov.in। फॉर्म भरें → ₹10 SBI गेटवे से जमा करें → रसीद डाउनलोड करें। 30 दिन में जवाब आपके ईमेल + डाक से।
राज्यों में: महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान — के अपने पोर्टल हैं। अन्य राज्यों के लिए डाक से रजिस्टर्ड पोस्ट भेजें।
प्रमुख पृष्ठ (हिंदी में)
- आरटीआई दर्ज करना: पूरा गाइड
- धारा 8 छूट: सरकार किन कारणों से जानकारी रोक सकती है
- पहली अपील: PIO जवाब न दे तो क्या करें
- पासपोर्ट विलंब: RPO से पासपोर्ट निकालने का तरीका
- EPFO PF क्लेम: PF स्थिति आरटीआई से कैसे जानें
- राशन कार्ड: राशन कार्ड स्थिति की जाँच + आरटीआई
अंग्रेज़ी से लिंक
- अंग्रेज़ी संस्करण (English version)
अंतिम समीक्षा: 23 अप्रैल 2026. Last reviewed: 24 April 2026.
