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पासपोर्ट देरी आरटीआई — RPO से 30 दिन में जवाब लें

पासपोर्ट देरी RTI - हिंदी

विदेश मंत्रालय के नागरिक चार्टर के अनुसार सामान्य पासपोर्ट 30 दिन में, तत्काल पासपोर्ट 1-7 कार्य दिवसों में, और पुलिस सत्यापन 21 दिनों में पूरा होना चाहिए। समय-सीमा बीत जाए तो आपका कानूनी अधिकार है — RPO के जन सूचना अधिकारी (PIO) को आरटीआई भेजें, जवाब 30 दिन में अनिवार्य। यह पृष्ठ हिंदी में पासपोर्ट-RTI टेम्पलेट + एस्केलेशन सीढ़ी देता है।

TL;DR:

  • सामान्य पासपोर्ट: 30 दिन
  • तत्काल: 1-7 कार्य दिवस
  • पुलिस सत्यापन: 21 दिन
  • RTI जवाब: 30 दिन (जीवन/स्वतंत्रता पर 48 घंटे)।
  • PIO दंड: ₹250/दिन, अधिकतम ₹25,000



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क्या करें — चरण-दर-चरण

  1. स्थिति देखें: passportindia.gov.in पर 15-अंकीय फ़ाइल नंबर + जन्म-तिथि से।
  2. PSK हेल्पलाइन: 1800-258-1800 पर कॉल करें।
  3. MEA को ईमेल: cpv.support@mea.gov.in पर शिकायत भेजें।
  4. MADAD पोर्टल: madad.gov.in पर शिकायत दर्ज करें।
  5. 30 दिन बाद RTI: RPO PIO को।

पासपोर्ट RTI नमूना (हिंदी में)

सेवा में,
जन सूचना अधिकारी,
क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय,
[शहर, राज्य].

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत — पासपोर्ट
       फ़ाइल संख्या [नंबर] की स्थिति

महोदय/महोदया,

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत, मैं [पूरा नाम],
निवासी [पूरा पता], निम्नलिखित जानकारी मांगता/मांगती हूँ:

1. मेरी पासपोर्ट अर्ज़ी [तारीख] को कब प्राप्त हुई एवं फ़ाइल
   संख्या क्या है।
2. अर्ज़ी पुलिस सत्यापन के लिए कब भेजी गई एवं किस थाने/SP कार्यालय
   को।
3. PVR (पुलिस सत्यापन रिपोर्ट) कब प्राप्त हुई; यदि अब तक नहीं,
   तो वर्तमान स्थिति।
4. नागरिक चार्टर की 30-दिन की समय-सीमा के बाद विलंब का कारण।
5. वर्तमान में मेरी फ़ाइल का प्रबंध करने वाले अधिकारी का नाम
   एवं पदनाम।
6. पासपोर्ट जारी / डिस्पैच होने की संभावित तिथि।
7. मेरी फ़ाइल की नोटिंग शीट की प्रति — फ़ाइल प्राप्ति से लेकर
   इस उत्तर की तिथि तक।

₹10 का भारतीय डाक आदेश "लेखा अधिकारी, विदेश मंत्रालय" के पक्ष में
संलग्न है। (BPL कार्डधारक के लिए धारा 7(5) के तहत शुल्क छूट।)

भवदीय,
[नाम]
[पता, मोबाइल, ईमेल]
दिनांक: [आज की तिथि]

पुलिस सत्यापन के लिए अलग RTI (DCP / SP कार्यालय)

सेवा में,
जन सूचना अधिकारी,
पुलिस अधीक्षक / DCP कार्यालय,
[ज़िला / ज़ोन].

विषय: फ़ाइल संख्या [नंबर] के पुलिस सत्यापन पर RTI

महोदय/महोदया,
RTI Act 2005 के अन्तर्गत:

1. RPO से सत्यापन अनुरोध कब प्राप्त हुआ?
2. प्रकरण किस उप-निरीक्षक/कांस्टेबल को सौंपा गया?
3. मेरे पते पर भौतिक सत्यापन की तिथि(याँ)।
4. यदि नकारात्मक सत्यापन रिपोर्ट दर्ज की गई है, तो कारण + प्रति।
5. RPO को PVR भेजने की तिथि।

₹10 IPO संलग्न।

भवदीय, [नाम]

दिल्ली के पासपोर्ट दफ्तर

  • RPO दिल्ली (Bhikaji Cama Place / Herald House) — मध्य व दक्षिण दिल्ली
  • RPO गाज़ियाबाद — पूर्व दिल्ली, NCR
  • RPO गुड़गांव — द्वारका + गुड़गांव + फ़रीदाबाद
  • फोन: 1800-258-1800 (24×7)

एस्केलेशन (अगर RTI का जवाब न मिले)

  1. दिन 30: PIO जवाब अनिवार्य (§7(1))।
  2. दिन 60: पहली अपील — FAA (Joint Secretary, RPO) को।
  3. दिन 150: दूसरी अपील — केंद्रीय सूचना आयोग (CIC), New Delhi को।
  4. समानांतर: MADAD पोर्टल, CPGRAMS, MP पत्र।
  5. अंतिम: उच्च न्यायालय में रिट याचिका।

मुख्य निर्णय जिनका हवाला दें

  • Maneka Gandhi v. UoI (SC 1978) — पासपोर्ट जब्ती के लिए लिखित आदेश + सुनवाई अनिवार्य।
  • Sukhdev v. SP Karnal (CIC 2016) — नकारात्मक PVR आवेदक को दिखानी होगी।
  • Subhash Chandra Agarwal v. RPO Delhi (CIC 2019) — RPO पर §4 पारदर्शिता का बंधन।

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