मध्याह्न भोजन नहीं मिला? एक आरटीआई दाखिल करें
सामाजिक स्वचालित आरटीआई मध्याह्न भोजन विद्यालय
संक्षिप्त संस्करण। पीएम पोशन (पूर्व में मध्याह्न भोजन योजना) एमएचआरडी के तहत सरकारी विद्यालयों में कक्षा १-८ (कुछ राज्यों में प्री-प्राइमरी + ९-१२ तक) के बच्चों को गर्म पका हुआ भोजन प्रदान किया जाता है। यदि भोजन कई हफ्तों तक अनुपस्थित या हीन गुणवत्ता का है, तो विद्यालय प्रधानाध्यापक + ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (बीईओ) + राज्य एमडीएम निदेशक को ₹१० शुल्क के साथ आरटीआई दाखिल करने से ३० दिनों के भीतर लिखित उत्तर प्राप्त होता है §७(१) सूचना का अधिकार अधिनियम २००५ के तहत।
मध्याह्न भोजन नहीं मिला? एक आरटीआई दाखिल करें — आरटीआई बीईओ + राज्य एमडीएम निदेशक के लिए। १५ दिन बाद बीईओ ने उत्तर दिया: अनाज स्टॉक जारी किया गया; भोजन फिर से शुरू हुआ; कुक…
वास्तविक कहानी
उत्तर प्रदेश के एक गाँव के माता-पिता ने बताया कि एमडीएम ६ हफ्तों से नहीं मिला था। विद्यालय ने अनाज विलंब का दोष दिया।
बीईओ + राज्य एमडीएम निदेशक के लिए आरटीआई दाखिल की। १५ दिन बाद बीईओ ने उत्तर दिया: अनाज स्टॉक जारी किया गया; भोजन फिर से शुरू हुआ; कुक मानदेय भी जारी किया गया।
अधिनियम
- पीएम पोशन (पूर्व में एमडीएम योजना) दिशानिर्देश (२०२३ में अद्यतन). - राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम २०१३ §५ — ६-१४ वर्ष के बच्चों को नि:शुल्क भोजन का अधिकार। - §६(१) + §७(१) + §७(५) सूचना का अधिकार अधिनियम।
तैयार आरटीआई
विद्यालय प्रधानाध्यापक + ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (बीईओ) + राज्य एमडीएम निदेशक, [पता] विषय: §६(१) सूचना का अधिकार अधिनियम — पीएम पोशन (एमडीएम) सेवाएं विद्यालय : [नाम + यूडीआईएसई+ कोड] ब्लॉक / पंचायत: [नाम] शिकायत की अवधि: दिनांक-महीना-वर्ष से दिनांक-महीना-वर्ष कृपया निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें: १. पिछले ३ महीनों में विद्यालय में भोजन की स्थिति की सूची। २. अनाज वितरण तिथियां + कुक मानदेय भुगतान। ३. निर्धारित मेनू बनाम वास्तविक मेनू। ४. गुणवत्ता परीक्षण / निगरानी रिकॉर्ड। ५. किसी भी व्यवधान का कारण। ६. संबंधित अधिकारी का नाम + पद। भारत का नागरिक [+ बीपीएल §७(५) छूट]. शुल्क: ₹१० आईपीओ/डीडी [या बीपीएल छूट]. [नाम + हस्ताक्षर + पता + तिथि]
सामान्य परिदृश्य
- अनाज स्टॉक विलंब → राज्य आपूर्ति श्रृंखला। - कुक मानदेय लंबित। - हीन गुणवत्ता (सड़ा हुआ/अपर्याप्त)। - एलपीजी सिलेंडर विवाद। - अंडा/फल मेनू छोड़ा गया (राज्य नियमों के अनुसार)।
मामला कानून
- पीयूसीएल वी. यूओआई (भोजन का अधिकार) — एमडीएम = गारंटीकृत अधिकार। - अक्षय पात्र वी. कर्नाटक राज्य (२०१८ एचसी) — गुणवत्ता निगरानी लागू की गई। - सीआईसी एमडीएम वी. एमएचआरडी (२०१९) — राज्य-वार लंबित प्रकटीकरण।
एफएक्यू
विद्यालय प्रबंधन बनाम केटरर?
राज्य के अनुसार — आरटीआई दोनों पर लागू होता है।
प्री-प्राइमरी शामिल?
पीएम पोशन २०२३ में प्री-प्राइमरी तक विस्तारित किया गया।
कक्षा ९-१२?
कुछ राज्यों (कर्नाटक, आदि) में राज्य योजनाओं के तहत।
निष्कर्ष
एमडीएम = पोषण + उपस्थिति लीवर। आरटीआई आपूर्ति श्रृंखला विलंब तोड़ता है।
स्रोत
- पीएम पोशन दिशानिर्देश २०२३। - एनएफएसए २०१३ §५। - पीयूसीएल वी. यूओआई।
अंतिम समीक्षा: २४ अप्रैल २०२६.