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विभिन्न भाषाओं में आरटीआई अधिनियम — अनुवाद + डाउनलोड
त्वरित उत्तर: भारतकोड पर अंग्रेज़ी आरटीआई अधिनियम का पाठ बाध्यकारी है; हिन्दी DoPT और CIC से आती है; राज्य-भाषा संस्करण प्रत्येक SIC पोर्टल पर उपलब्ध हैं।
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का बाध्यकारी पाठ भारतकोड पर प्रकाशित अंग्रेज़ी मूल है। हिन्दी आधिकारिक भाषा के रूप में मान्य है, तथा अन्य अनुसूचित भाषाओं में अनुवाद राज्य सूचना आयोगों और DoPT द्वारा पहुँच सुविधा के रूप में प्रकाशित किए जाते हैं। यह पृष्ठ प्रत्येक संस्करण को प्राधिकृत स्रोतों से कहाँ प्राप्त किया जा सकता है, इसकी सूची देता है।
अंग्रेज़ी (बाध्यकारी)
- RTI अधिनियम, 2005 — IndiaCode — सभी संशोधनों सहित आधिकारिक वर्तमान पाठ (DPDP §44(3) 14 नवंबर 2025 से प्रभावी)।
हिन्दी
- सेंट्रल सूचना आयोग (cic.gov.in) केंद्रीय आरटीआई अधिनियम का हिन्दी पाठ होस्ट करता है; DoPT (dopt.gov.in) आरटीआई अधिनियम गाइड और उसके कार्यालय ज्ञापन प्रकाशित करता है।
- हिन्दी‑भाषी राज्यों (उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश, झारखंड) के राज्य सूचना आयोग अपने‑अपने राज्य आरटीआई नियम हिन्दी में उपलब्ध कराते हैं।
मराठी
- महाराष्ट्र राज्य सूचना आयोग, sic.maharashtra.gov.in — मराठी अनुवाद + महाराष्ट्र आरटीआई नियम 2005।
तमिल
- तमिलनाडु राज्य सूचना आयोग — केंद्रीय अधिनियम का तमिल अनुवाद + राज्य नियम।
तेलुगु
- आंध्र प्रदेश + तेलंगाना राज्य सूचना आयोग — तेलुगु अनुवाद, राज्य‑विशिष्ट नियम।
बांग्ला
- पश्चिम बंगाल सूचना आयोग, wbric.gov.in — बांग्ला अनुवाद + पश्चिम बंगाल आरटीआई नियम 2006।
कन्नड़
- कर्नाटक SIC — केंद्रीय अधिनियम का कन्नड़ अनुवाद + राज्य‑विशिष्ट नियम।
गुजराती
- गुजरात राज्य सूचना आयोग — केंद्रीय अधिनियम का गुजराती अनुवाद + राज्य नियम।
पंजाबी
- पंजाब राज्य सूचना आयोग — पंजाबी अनुवाद + पंजाब आरटीआई नियम।
अन्य अनुसूचित भाषाएँ
अधिनियम का अनुवाद मलयालम, ओडिया, असमी, मणिपुरी, कोंकणी, कश्मीरी, सिंधी, संस्कृत, नेपाली, बोडो, मैथिली, संथाली, डोगरी, और उर्दू में भी उपलब्ध है — सामान्यतः संबंधित राज्य SIC पोर्टलों या DoPT पर होस्ट किया जाता है।
स्थानीय भाषा में आरटीआई दाखिल करना
- अधिकांश राज्य पीआईओ राज्य की आधिकारिक भाषा + हिन्दी + अंग्रेज़ी में आरटीआई आवेदन स्वीकार करते हैं।
- संबंधित राज्य आरटीआई नियम देखें — वे स्वीकृत भाषाओं को निर्दिष्ट करते हैं।
- AwaazRTI (नि:शुल्क आवाज़ उपकरण) का उपयोग करें — 11 भारतीय भाषाओं के साथ अंग्रेज़ी अनुवाद विकल्प उपलब्ध है।
अनुवाद से बाध्यकारी पाठ नहीं बदलता
- किसी भी कानूनी प्रश्न (जैसे DPDP के बाद §8(1)(j) की व्याख्या) के लिए भारतकोड पर अंग्रेज़ी पाठ बाध्यकारी है।
- राज्य अनुवाद पहुँच सुविधा के लिये हैं, अधिकारिक व्याख्या के लिये नहीं।
- किसी भी §19 अपील या उच्च न्यायालय के आदेश में अंग्रेज़ी पाठ ही लागू होता है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- क्या मैं अपना आरटीआई आवेदन अपनी राज्य भाषा में दे सकता हूँ? हाँ। धारा 6(1) आपको अंग्रेज़ी, हिन्दी या जिस क्षेत्र में आप रहते हैं उसकी आधिकारिक भाषा में आवेदन करने की अनुमति देती है। पीआईओ केवल इसलिए आवेदन को अस्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि वह अंग्रेज़ी में नहीं है।
- यदि अनुवाद में कुछ अलग कहा गया हो तो कौन सा पाठ लागू होगा? भारतकोड पर अंग्रेज़ी पाठ। अनुवाद पहुँच सुविधा है; किसी भी §19 अपील या उच्च न्यायालय के आदेश में अंग्रेज़ी पाठ ही लागू होता है।
- क्या पीआईओ को मेरी भाषा में उत्तर देना अनिवार्य है? अधिनियम उत्तर की भाषा को बाध्य नहीं करता; उत्तर कार्यालय की कार्य भाषा में दिया जाता है। यदि आप उसे नहीं पढ़ सकते, तो धारा 6(1) का हवाला देते हुए दूसरा प्रश्न पूछें और मुख्य अभिलेखों की प्रतिलिपि माँगें।
उद्धरण और स्रोत
- Right to Information Act, 2005 — पूर्ण पाठ + टिप्पणी आरटीआई विकी पर
- Constitution of India — आठवाँ अनुसूची (२२ अनुसूचित भाषाएँ)
- State Information Commission portals — सूची राज्य आरटीआई नियम
