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| — | hi:act:section-8 [2026/08/14 18:45] (current) – created - external edit 127.0.0.1 |
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| | {{htmlmetatags>metatag-keywords=(धारा 8 आरटीआई अधिनियम, आरटीआई अपवाद, आरटीआई धारा 8 1 जे, आरटीआई गोपनीयता, आरटीआई धारा 8 1 ई विश्वासपात्र, आरटीआई धारा 8 2 सार्वजनिक हित, आरटीआई धारा 8 3 20 वर्ष, डीपीडीपी 2025 धारा 8) |
| | metatag-title=(धारा 8 आरटीआई अधिनियम — प्रकटीकरण से छूट भारत 2026)&metatag-description=(आरटीआई अधिनियम की धारा 8 — छूट खंड। सभी 10 उप-धाराएं ए-जे की व्याख्या डीपीडीपी 2025 के बाद के विश्लेषण, सर्वोच्च न्यायालय और सीआईसी के निर्णय, और व्यावहारिक।)}} |
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| | ====== धारा 8 — प्रकटीकरण से छूट ====== |
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| | {{ :social:auto:act-section-8.png?direct&1200 |आरटीआई अधिनियम की धारा 8 — छूट}} |
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| | <WRAP center round info 95%> |
| | **त्वरित उत्तर:** आरटीआई अधिनियम की धारा 8 — छूट खंड। सभी 10 उप-धाराएं ए-जे की व्याख्या डीपीडीपी 2025 के बाद के विश्लेषण, सर्वोच्च न्यायालय और सीआईसी के निर्णय, और व्यावहारिक. |
| | </WRAP> |
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| | {{page>snippets:dpdp-banner}} |
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| | {{ :infographics:section-8-exemptions.webp?direct&1000 |धारा 8 - 10 छूट आधार}} |
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| | <WRAP center round info 95%> |
| | **एक पंक्ति में:** धारा 8 में **10 छूट आधार** (ए)-(जे) हैं जिन्हें एक पीआईओ धारा 8 के तहत इनकार करने के लिए आमंत्रित कर सकता है। यह **अधिनियम का सबसे विवादित खंड** है — आरटीआई इनकार के 60 प्रतिशत से अधिक धारा 8 का हवाला देते हैं, और उनमें से 80 प्रतिशत धारा 8(1)(जे) (गोपनीयता) का। धारा 8(2) में एक **सार्वजनिक हित ओवरराइड** है, और धारा 8(3) में 20 वर्ष के बाद अधिकांश छूटें खुल जाती हैं। |
| | </WRAP> |
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| | ===== 10 छूट आधार ===== |
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| | ^ खंड ^ संरक्षित ^ टिपिकल गलत उपयोग ^ |
| | | 8(1)(ए) | संप्रभुता, एकता, सुरक्षा, रणनीतिक, वैज्ञानिक, आर्थिक हित | किसी भी "संवेदनशील"-ध्वनि वाले मामले के लिए अत्यधिक उपयोग किया जाता है | |
| | | 8(1)(बी) | न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा प्रकाशन पर विशेष रूप से प्रतिबंधित जानकारी | //सब जूडिस// मामलों को अवरुद्ध करने के लिए उपयोग किया जाता है जो वास्तव में प्रतिबंधित नहीं हैं | |
| | | 8(1)(सी) | संसद या राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार का उल्लंघन | दुर्लभ और संकीर्ण | |
| | | 8(1)(डी) | व्यावसायिक विश्वास, व्यापार रहस्य, बौद्धिक संपदा | निविदा / ठेकेदार विवरण के लिए ढाल; सार्वजनिक हित के माध्यम से पार किया जा सकता है | |
| | | 8(1)(ई) | विश्वासपात्र संबंध में उपलब्ध जानकारी | सबसे अधिक विवादित; //आरबीआई वी. जयंतीलाल मिस्त्री// देखें | |
| | | 8(1)(एफ) | विदेशी सरकार की जानकारी जो विश्वास में प्राप्त हुई | संकीर्ण | |
| | | 8(1)(जी) | किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरा | सूचितकर्ताओं के लिए वैध ढाल | |
| | | 8(1)(एच) | जांच, गिरफ्तारी, अभियोजन में बाधा | //भगत सिंह// को //कैसे// यह बाधा डालता है; खाली दावा विफल हो जाता है | |
| | | 8(1)(आई) | मंत्रिमंडल के पत्र (निर्णय लेने / मामला पूरा होने के बाद खुलता है) | अक्सर अत्यधिक दावा किया जाता है | |
| | | 8(1)(जे) | व्यक्तिगत जानकारी, कोई सार्वजनिक हित नहीं (डीपीडीपी 2025 द्वारा संकीर्ण) | सबसे अधिक बार आमंत्रित छूट | |
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| | ===== दो ओवरराइड तंत्र ===== |
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| | * **धारा 8(2)** — प्रकटीकरण **अनुमत** है यदि **प्रकटीकरण में सार्वजनिक हित** संरक्षित हित को होने वाली क्षति से अधिक हो। प्रत्येक 8(1) उप-धारा पर लागू होता है, सिवाय (ए) और (ई) के। |
| | * **धारा 8(3)** — **20 वर्ष** के बाद, अधिकांश 8(1) छूटें समाप्त हो जाती हैं। अपवाद: (ए) संप्रभुता / सुरक्षा, (सी) संसद विशेषाधिकार, (आई) मंत्रिमंडल पत्र (लेकिन केवल तब तक जब तक मामला जीवित है)। |
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| | ===== 14 नवंबर 2025 डीपीडीपी संशोधन ===== |
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| | डीपीडीपी अधिनियम, 2023 की धारा 44(3) ने डीपीडीपी नियम, 2025 (14 नवंबर 2025 को अधिसूचित) की तारीख को धारा 8(1)(जे) के प्रोविजो को प्रतिस्थापित किया। पहले का प्रोविजो — //जानकारी जो संसद या राज्य विधानमंडल को अस्वीकार नहीं की जा सकती किसी व्यक्ति को अस्वीकार नहीं की जा सकती// — **समाप्त हो गया**। धारा 8(1)(जे) के तहत गोपनीयता विश्लेषण अब केवल धारा 8(2) सार्वजनिक हित ओवरराइड के माध्यम से और **//के.एस. पुट्टास्वामी वी. यूओआई//, (2017) 10 एससीसी 1** में निर्धारित अनुपातिकता परीक्षण के माध्यम से काम करता है। |
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| | [[:blog:dpdp-rules-2025-amendment-to-rti-act|डीपीडीपी 2025 व्यावहारिक नोट]] और [[:blog:pio-reply-section-8-1-j-after-dpdp-2025|डीपीडीपी 2025 के बाद पीआईओ उत्तर]] देखें। |
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| | ===== प्रत्येक खंड के लिए प्रमुख निर्णय ===== |
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| | ==== 8(1)(ए) — संप्रभुता / सुरक्षा ==== |
| | * //पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वी. यूओआई//, (2003) 4 एससीसी 399 — अनुच्छेद 19(1)(ए) का अधिकार जानने का अधिकार 8(1)(ए) के साथ ओवरलैप करता है; संप्रभुता दावे के लिए विशिष्ट तथ्यात्मक आधार की आवश्यकता होती है। |
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| | ==== 8(1)(डी) — व्यावसायिक विश्वास ==== |
| | * //एस.एन. देशमुख वी. यूओआई//, सीआईसी — निविदा मूल्यांकन अनुबंध से सम्मानित होने के बाद प्रकट किए जा सकते हैं; पूर्व-नियुक्ति गोपनीयता अस्थायी है। |
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| | ==== 8(1)(ई) — विश्वासपात्र ==== |
| | * **//आरबीआई वी. जयंतीलाल एन. मिस्त्री//, (2016) 3 एससीसी 525** — आरबीआई बैंकों के साथ विश्वासपात्र संबंध में नहीं है जिन्हें यह नियंत्रित करता है; पर्यवेक्षी रिपोर्ट प्रकट की जा सकती हैं। |
| | * //आईसीएआई वी. शौनक एच. सत्य//, (2011) 8 एससीसी 781 — कुछ पेशेवर संदर्भों में परीक्षा से संबंधित सामग्री 8(1)(ई) के तहत आ सकती है। |
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| | ==== 8(1)(एच) — जांच ==== |
| | * //भगत सिंह वी. सीआईसी//, दिल्ली एचसी (2007) — जांच जारी होने का बारे में खाली दावा 8(1)(एच) को ट्रिगर नहीं करता है; पीआईओ को दिखाना होगा //कैसे// प्रकटीकरण बाधा डालता है। |
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| | ==== 8(1)(जे) — गोपनीयता ==== |
| | * **//गिरीश रामचंद्र देशपांडे वी. सीआईसी//, (2013) 1 एससीसी 212** — मूल परीक्षण; सार्वजनिक गतिविधि से संबंधित नहीं होने वाली जानकारी संभावित रूप से व्यक्तिगत है। |
| | * **//के.एस. पुट्टास्वामी (सेवानिवृत्त) वी. यूओआई//, (2017) 10 एससीसी 1** — गोपनीयता के रूप में मौलिक अधिकार; अनुपातिकता परीक्षण (वैध उद्देश्य, उपयुक्तता, आवश्यकता, संतुलन). |
| | * **//मद्रास एचसी का सार्वजनिक सेवकों की संपत्ति (2024) पर निर्णय//** — सार्वजनिक सेवकों की संपत्ति 8(2) सार्वजनिक हित के माध्यम से प्रकट की जा सकती है। |
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| | ==== 8(2) — सार्वजनिक हित ओवरराइड ==== |
| | * //बिहार पीएससी वी. सैयद हुसैन अब्बास रिज़वी//, (2012) 13 एससीसी 61 — सार्वजनिक हित परीक्षण पीआईओ और आयोग द्वारा संतुलन अभ्यास की आवश्यकता है। |
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| | ==== 8(3) — 20-वर्ष का सूर्यास्त ==== |
| | * शायद ही कभी विवादित; आमतौर पर पाठ के अनुसार स्वीकार किया जाता है। पुराने मंत्रिमंडल और सुरक्षा रिकॉर्ड तब तक प्रकट किए जा सकते हैं जब तक कि वे विशेष रूप से पुन: संरक्षित न हों। |
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| | ===== प्रत्येक खंड के लिए प्रति-रणनीतियों का मसौदा ===== |
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| | प्रत्येक धारा 8 के तहत इनकार को [[:explanations:justification-for-denial-under-rti|7(8) के तहत बोलने वाले आदेश की आवश्यकता]] को संतुष्ट करना चाहिए — उप-धारा का नाम, अपने तथ्यों पर लागू करें, [[:act#section-10severability|धारा 10]] के तहत पृथक्करण पर विचार करें, और धारा 8(2) को तौलें। यदि इनमें से कोई भी अनुपस्थित है, तो इनकार गैर-बोलने वाला और अपील योग्य है। |
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| | डीपीडीपी 2025 के बाद 8(1)(जे)-विशिष्ट प्रति-रणनीति के लिए, [[:blog:pio-reply-section-8-1-j-after-dpdp-2025|पीआईओ के लिए 5-प्रश्न परीक्षण]] देखें। |
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| | ===== कॉल टू एक्शन ===== |
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| | जब आप धारा 8 के तहत इनकार का सामना करते हैं: |
| | - इनकार में उपयोग की गई उप-धारा की पहचान करें। |
| | - जांचें कि क्या इनकार आपके तथ्यों पर परीक्षण लागू करता है। |
| | - जांचें कि क्या धारा 8(2) सार्वजनिक हित को तौला गया था। |
| | - जांचें कि क्या धारा 10 पृथक्करण पर विचार किया गया था। |
| | - यदि कोई भी उत्तर "नहीं" है, तो [[:templates:first-appeal|पहली अपील के लिए टेम्पलेट]] का उपयोग करके गैर-बोलने वाले आदेश के आधार पर पहली अपील दायर करें। |
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| | ===== संबंधित ===== |
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| | * [[:act|आरटीआई अधिनियम के पूर्ण पाठ में वापस]] |
| | * [[:act:section-7|धारा 7 — निपटान (7(8) बोलने वाला आदेश)]] |
| | * [[:act:section-9|धारा 9 — अस्वीकृति के आधार]] |
| | * [[:act:section-10|धारा 10 — पृथक्करण]] |
| | * [[:act:section-11|धारा 11 — तीसरे पक्ष की प्रक्रिया]] |
| | * [[:explanations:grounds-for-rejection|अस्वीकृति के आधार (प्रत्येक 8(1) खंड)]] |
| | * [[:explanations:public-interest|सार्वजनिक हित ओवरराइड — 8(2)]] |
| | * [[:explanations:privacy|गोपनीयता आरटीआई के तहत — 8(1)(जे)]] |
| | * [[:explanations:fiduciary-relationship|विश्वासपात्र संबंध — 8(1)(ई)]] |
| | * [[:explanations:third-party|तीसरे पक्ष की जानकारी — धारा 11]] |
| | * [[:important-decisions:court:girish-ramchandra-deshpande|गिरीश देशपांडे मामले का नोट]] |
| | * [[:important-decisions:k-s-puttaswamy-vs-union-of-india|पुट्टास्वामी गोपनीयता निर्णय]] |
| | * [[:important-decisions:rbi-vs-jayantilal-mistry|आरबीआई वी. जयंतीलाल मिस्त्री]] |
| | * [[:blog:pio-reply-section-8-1-j-after-dpdp-2025|डीपीडीपी 2025 के बाद पीआईओ उत्तर]] |
| | * [[:blog:dpdp-rules-2025-amendment-to-rti-act|डीपीडीपी संशोधन नोट]] |
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| | ===== स्रोत ===== |
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| | - आरटीआई अधिनियम, 2005, धारा 8। |
| | - डीपीडीपी अधिनियम, 2023, धारा 44(3); डीपीडीपी नियम, 2025 (14 नवंबर 2025 को अधिसूचित)। |
| | - //के.एस. पुट्टास्वामी वी. यूओआई//, (2017) 10 एससीसी 1। |
| | * //गिरीश रामचंद्र देशपांडे वी. सीआईसी//, (2013) 1 एससीसी 212। |
| | * //आरबीआई वी. जयंतीलाल एन. मिस्त्री//, (2016) 3 एससीसी 525। |
| | * //आईसीएआई वी. शौनक एच. सत्य//, (2011) 8 एससीसी 781। |
| | * //भगत सिंह वी. सीआईसी//, दिल्ली एचसी (2007)। |
| | * //बिहार पीएससी वी. सैयद हुसैन अब्बास रिज़वी//, (2012) 13 एससीसी 61। |
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| | //अंतिम समीक्षा: 21 अप्रैल 2026// |
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| | {{tag>rti act section-8 exemptions privacy fiduciary public-interest dpdp-2025 2026}} |