⚠️ DPDP Rules, 2025 (14 Nov 2025) amended Section 8(1)(j) of the RTI Act — public-interest override now under Section 8(2). Read the note →

· 2026/07/01 16:26

आरटीआई अधिनियम की धारा 7 — 30 दिन की घड़ी जो आपके आवेदन की रक्षा करती है

आरटीआई अधिनियम की धारा 7 — अनुरोध का निपटारा

त्वरित उत्तर: आरटीआई अधिनियम की धारा 7 — 30 दिन की समय सीमा, 48 घंटे जीवन और स्वतंत्रता नियम, विलंब के बाद नि:शुल्क प्रकटीकरण, और “विशाल” बहाने को कैसे हराया जाए.

एक पंक्ति में: धारा 7 हर जन सूचना अधिकारी को 30 दिनों के भीतर सूचना प्रदान करनी होती है या लिखित में अस्वीकृति देनी होती है। यदि अनुरोध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है, तो समय सीमा 48 घंटे तक कम हो जाती है। समय सीमा चूकने पर, सूचना नि:शुल्क प्रदान की जानी चाहिए — यह कानून का विलंब के लिए निर्मित दंड है।

30 दिन की घड़ी आरटीआई अधिनियम में सबसे शक्तिशाली सुरक्षा है। यह अधिकारी की सद्भावना पर निर्भर नहीं करती; यह अनुरोध प्राप्त होने के दिन से स्वचालित रूप से चलती है। अधिनियम में हर अन्य अधिकार — अपील, दंड, मुआवजा — इस समय सीमा से बहता है। इसकी समझ आरटीआई को उत्पादक बनाने और एक खुले फ़ाइल को ड्रॉर में रखने के बीच का अंतर है।

साधारण भाषा में

धारा 7(1) कहती है कि जन सूचना अधिकारी को 30 दिनों के भीतर आपके अनुरोध का निपटारा करना होगा — या तो सूचना प्रदान करके या लिखित में अस्वीकृति देकर। जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित सूचना के लिए 48 घंटे का अलग नियम है — उदाहरण के लिए, एक लापता व्यक्ति, एक अनरिकॉर्डेड एफआईआर, एक सरकारी अस्पताल से एक मरीज़ के अपने चिकित्सा रिकॉर्ड, एक अंडरट्रायल अपने मामले के कागज़ात मांग रहा है। यदि अनुरोध तीसरे पक्ष को शामिल करता है, तो समय सीमा धारा 11 के तहत 40 दिनों तक बढ़ जाती है।

धारा 7(3) कहती है कि जन सूचना अधिकारी को आपको किसी भी अतिरिक्त शुल्क (मुद्रण, सीडी, डाक) की सूचना देनी होगी trước उसे वसूलने से। धारा 7(5) बीपीएल आवेदकों के लिए आवेदन शुल्क माफ करती है। धारा 7(6) नागरिक का सबसे मजबूत हथियार है: यदि जन सूचना अधिकारी 30 दिन की समय सीमा चूक जाता है, तो सूचना बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के प्रदान की जानी चाहिए। धारा 7(8) कहती है कि हर अस्वीकृति एक “बोलने वाला आदेश” होना चाहिए — जिसमें सटीक उपधारा का हवाला दिया जाना चाहिए, तथ्यों पर इसका अनुप्रयोग, और अपील मार्ग बताना चाहिए। धारा 7(9) जन सूचना अधिकारी को प्रकटीकरण के रूप को बदलने की अनुमति देती है (उदाहरण के लिए, प्रतिलिपि के बजाय निरीक्षण की पेशकश) लेकिन सीधे अस्वीकृति की अनुमति नहीं देती है।

अधिनियम का एक छोटा सा अंश

“जहां मांगी गई सूचना किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है, वही 48 घंटे के भीतर प्रदान की जाएगी।” — धारा 7(1) के प्रोवiso, आरटीआई अधिनियम, 2005 1)

इसका आपके लिए क्या अर्थ है

  1. कार्यालय द्वारा आपके आवेदन प्राप्त होने के दिन से गिनती करें, न कि उस दिन से जब आपने इसे पोस्ट किया था। पंजीकृत पोस्ट या ई-फाइलिंग की पावती रखें।
  2. 31वें दिन, आपके पास पहले से ही दो नि:शुल्क उपाय हैं। पहला, मानित अस्वीकृति आपको बिना उत्तर के पहली अपील दायर करने की अनुमति देती है। दूसरा, धारा 7(6) सूचना को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के बनाती है।
  3. 48 घंटे के नियम का ईमानदारी से उपयोग करें। यदि सूचना वास्तव में जीवन या स्वतंत्रता (आपकी या किसी और की) से संबंधित है, तो विषय पंक्ति में लिखें — “आवश्यक, धारा 7(1) प्रोवiso — जीवन और स्वतंत्रता”। एक अनुच्छेद जोड़ें जिसमें बताया जाए कि क्यों।
  4. “विशाल” अस्वीकृति कानूनी नहीं है। धारा 7(9) केवल रूप को बदलने की अनुमति देती है — आमतौर पर, प्रतिलिपि के बजाय निरीक्षण। सीधे अस्वीकृति 7(9) के तहत अवैध है और पहली अपील के लिए एक मान्यता प्राप्त आधार है। सीबीएसई वी. आदित्य बंदोपाध्याय (2011) में अपनी अपील में उद्धृत करें।
  5. हर अस्वीकृति एक बोलने वाला आदेश होना चाहिए। धारा 7(8) के तहत, यह धारा 8 या 9 की सटीक उपधारा का नाम लेना चाहिए, तथ्यों पर इसका अनुप्रयोग समझाना चाहिए, और पहले अपीलीय प्राधिकारी का नाम और पता देना चाहिए।

सामान्य परिदृश्य

  • जन सूचना अधिकारी 45वें दिन 200 रुपये की मांग करता है और फोटोकॉपी के लिए कहता है। उत्तर 7(1) के तहत देरी है, इसलिए फोटोकॉपी नि:शुल्क हैं। 7(6) का हवाला देते हुए उत्तर दें और बिना भुगतान के वितरण के लिए कहें।
  • आप चिकित्सा आपातकाल के दौरान अपने अस्पताल के रिकॉर्ड के लिए आवेदन कर रहे हैं। आवेदन पर “आवश्यक — धारा 7(1) प्रोवiso, जीवन और स्वतंत्रता” लिखें। जन सूचना अधिकारी को 48 घंटे के भीतर उत्तर देना होगा। एक दिन की देरी भी अपील योग्य है।

यदि जन सूचना अधिकारी समय सीमा चूक जाता है तो क्या करें

  1. 31वां दिन: इसे मानित अस्वीकृति मानें और धारा 19(1) के तहत पहली अपील दायर करें। मानित अस्वीकृति पहली अपील टेम्पलेट का उपयोग करें।
  2. अपील में धारा 7(6) का हवाला दें: भले ही पहले अपीलीय प्राधिकारी बाद में प्रकटीकरण का निर्देश दे, सूचना नि:शुल्क प्रदान की जानी चाहिए।
  3. यदि जन सूचना अधिकारी ने धारा 7(9) का हवाला देकर अस्वीकृति दी है: हमारे अवैध अस्वीकृति अपील टेम्पलेट देखें और 7(9) के साथ उद्धरण बदलें।
  4. यदि देरी मालाफाइड आचरण के पैटर्न का हिस्सा है: दूसरी अपील में धारा 20 के तहत दंड के लिए प्रार्थना करें — धारा 20 देखें।

संबंधित अनुभाग और उपकरण

प्रश्नोत्तरी

यदि जन सूचना अधिकारी 30वें दिन उत्तर देता है लेकिन उत्तर अधूरा है तो क्या होगा?

30 दिन का नियम धारा 7(1) के तहत निपटारे की मांग करता है — एक पूर्ण और तर्कसंगत उत्तर। एक अधूरा उत्तर घड़ी को रोकता नहीं है; यह आंशिक अस्वीकृति के रूप में माना जाता है और धारा 19(1) के तहत 31वें दिन अपील योग्य है।

क्या धारा 7(6) नि:शुल्क प्रकटीकरण भी मूल 10 रुपये की फीस माफ करता है?

नहीं। 10 रुपये की आवेदन फीस धारा 6 के तहत प्रवेश शुल्क है और यह वापस नहीं की जाती। जो फीस धारा 7(6) के तहत माफ की जाती है वह अतिरिक्त फीस है — फोटोकॉपी, सीडी, डाक — जो जन सूचना अधिकारी सूचना के लिए अन्यथा वसूलता।

क्या जन सूचना अधिकारी धारा 7(9) का उपयोग करके सीधे "विशाल" अनुरोध को अस्वीकार कर सकता है?

नहीं। सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीएसई वी. आदित्य बंदोपाध्याय (2011) में कहा कि 7(9) केवल रूप को बदलने की अनुमति देता है — आमतौर पर, फोटोकॉपी के बजाय निरीक्षण। 7(9) के तहत सीधे अस्वीकृति अवैध है और पहली अपील के लिए एक मान्यता प्राप्त आधार है।

अंतिम समीक्षा: १५ मई २०२६ — आरटीआई विकि संपादकीय टीम।

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