सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 हर भारतीय नागरिक को किसी भी सरकारी विभाग से जानकारी मांगने का कानूनी अधिकार देता है। आरटीआई दर्ज करना ₹10 का काम है, और जवाब 30 दिन में अनिवार्य है। यदि नहीं मिलता — पहली अपील 30 दिन में, दूसरी अपील केंद्रीय सूचना आयोग को 90 दिन में। यह पोर्टल हिंदी में आरटीआई की पूरी मार्गदर्शिका, टेम्पलेट, अपील-बिल्डर, और निःशुल्क AI ड्राफ्टर तक एक ही जगह पर देता है।
केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों के लिए: rtionline.gov.in। फॉर्म भरें → ₹10 SBI गेटवे से जमा करें → रसीद डाउनलोड करें। 30 दिन में जवाब आपके ईमेल + डाक से।
राज्यों में: महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान — के अपने पोर्टल हैं। अन्य राज्यों के लिए डाक से रजिस्टर्ड पोस्ट भेजें।
अंतिम समीक्षा: 23 अप्रैल 2026. Last reviewed: 24 April 2026.