ब्याज सब्सिडी 3% से 6.5% घर ऋण पर 6 लाख रुपये तक ईडब्ल्यूएस / एलआईजी / एमआईजी-आई / एमआईजी-आईआई पहले घर खरीदारों के लिए।
शुरू किया गया: 2015 · जारी किया गया: आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय
ब्याज सब्सिडी 3-6.5% घर ऋण पर 6 लाख रुपये तक (ईडब्ल्यूएस/एलआईजी), 9 लाख रुपये (एमआईजी-आई), 12 लाख रुपये (एमआईजी-आईआई)। सब्सिडी 2.30 लाख रुपये (ईडब्ल्यूएस/एलआईजी) / 2.35 लाख रुपये (एमआईजी-आई) / 2.30 लाख रुपये (एमआईजी-आईआई) तक सीमित। आपके ऋण खाते में जमा किया जाता है, जिससे ईएमआई कम होती है।
पूर्ण दस्तावेज़ सूची: पीएमएवाई आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
बैंक जमा से सब्सिडी जमा होने तक 90-180 दिन। बैंक सीएनए डैशबोर्ड के माध्यम से ट्रैक करता है।
अधिकांश “देरी” या “अस्वीकृति” आरटीआई दायर करने के 7-15 दिनों के भीतर स्पष्ट हो जाती है। इस 5-प्रश्न टेम्पलेट का उपयोग करें:
1. मेरे आवेदन संख्या _____ दिनांक _____ की स्थिति। 2. मेरे मामले से संबंधित अधिकारी का नाम + पद। 3. निर्धारित समय सीमा से परे देरी के कारण। 4. मेरे मामले की गति की प्रतिलिपि / पिछले 30 दिनों में। 5. वितरण / निर्णय की संभावित तिथि।
आटो-फिल पीआईओ + आपका मामला: आरटीआई ड्राफ्टर खोलें →
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नहीं — सीएलएसएस केवल बैंकों / एचएफसी के माध्यम से काम करता है जो घर ऋण लेते हैं। वे आवेदन चैनल हैं।
नहीं — आयकर अधिनियम की धारा 10(15ए) के तहत छूट।
पीएमएवाई 2.0 सितंबर 2024 में संशोधित आय सीमा + नए शहरी गरीब वर्गों के साथ शुरू किया गया था।
सीएनए (एनएचबी/हुडको) में आरटीआई दायर करें। आरटीआई ड्राफ्टर का उपयोग करें।
निचोड़: ब्याज सब्सिडी 3% से 6.5% घर ऋण पर 6 लाख रुपये तक ईडब्ल्यूएस / एलआईजी / एमआईजी-आई / एमआईजी-आईआई पहले घर खरीदारों के लिए। pmay-urban.gov.in पर आवेदन करें। यदि समय सीमा से परे देरी होती है, तो आरटीआई दायर करें — अधिकांश मामले 15 दिनों के भीतर स्पष्ट हो जाते हैं।
अंतिम समीक्षा: 26 अप्रैल 2026.