hi:rti-first-appeal
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| + | {{htmlmetatags> | ||
| + | metatag-description=(आरटीआई की पहली व दूसरी अपील का संपूर्ण मार्गदर्शक हिंदी में — समय-सीमा, | ||
| + | metatag-title=(पहली अपील व दूसरी अपील — हिंदी पूर्ण गाइड 2026)}} | ||
| + | ====== पहली अपील व दूसरी अपील — आरटीआई हिंदी पूर्ण गाइड ====== | ||
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| + | |||
| + | **यदि आपकी आरटीआई का जवाब PIO ने 30 दिन में नहीं दिया, | ||
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| + | <WRAP center round info 95%> | ||
| + | **TL;DR:** | ||
| + | * **पहली अपील: | ||
| + | * **FAA जवाब: | ||
| + | * **दूसरी अपील: | ||
| + | * **साक्ष्य का बोझ PIO पर:** §19(5) के अंतर्गत। | ||
| + | * **शुल्क: | ||
| + | \\ \\ **[[https:// | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ===== कब पहली अपील दायर करें ===== | ||
| + | |||
| + | - **30 दिन में जवाब नहीं मिला** (deemed refusal — §7(2))। | ||
| + | - **जीवन/ | ||
| + | - **PIO ने जानकारी पूर्ण/ | ||
| + | - **जवाब अधूरा या टालमटोल वाला** है। | ||
| + | - **गलत/ | ||
| + | - **§6(3) अंतर्गत अर्ज़ी सही विभाग को नहीं भेजी गई**। | ||
| + | - **PIO ने कारण नहीं दिए** (§7(8))। | ||
| + | - **§11 तीसरे-पक्ष परामर्श प्रक्रिया का उल्लंघन**। | ||
| + | |||
| + | ===== कहाँ दायर करें ===== | ||
| + | |||
| + | FAA = PIO से वरिष्ठ रैंक का अधिकारी, | ||
| + | |||
| + | ===== कैसे दायर करें ===== | ||
| + | |||
| + | - **ऑनलाइन (केंद्र सरकार): | ||
| + | - **डाक से:** FAA के पते पर रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजें — रसीद रखें। | ||
| + | - **शुल्क: | ||
| + | |||
| + | ===== पहली अपील — हिंदी नमूना ===== | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | सेवा में, | ||
| + | प्रथम अपील प्राधिकरण, | ||
| + | [पदनाम जैसे संयुक्त सचिव], | ||
| + | [विभाग का नाम व पता]. | ||
| + | |||
| + | विषय: | ||
| + | | ||
| + | |||
| + | महोदय/ | ||
| + | |||
| + | यह प्रथम अपील PIO के [जवाब / जवाब न देने] के विरुद्ध दायर की | ||
| + | जाती है, जो दिनांक [तारीख] की मेरी RTI अर्ज़ी (ARN: [नंबर]) पर है। | ||
| + | |||
| + | अपील के आधार: | ||
| + | |||
| + | 1. PIO ने धारा 7(1) में निर्धारित 30 दिन की समय-सीमा में जवाब | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | |||
| + | 2. [यदि लागू: | ||
| + | |||
| + | प्रार्थना: | ||
| + | |||
| + | (क) PIO को निर्देश दें कि वे मेरी अर्ज़ी की पूरी जानकारी निःशुल्क | ||
| + | प्रदान करें (30-दिन समाप्ति के बाद कोई शुल्क नहीं — Anjali | ||
| + | Bhardwaj नियम)। | ||
| + | |||
| + | (ख) PIO के विरुद्ध धारा 20(1) के अन्तर्गत दंड कार्यवाही — ₹250/ | ||
| + | अधिकतम ₹25,000 — के लिए कार्यवाही प्रारंभ करें। | ||
| + | |||
| + | (ग) धारा 19(8)(b) के अन्तर्गत मुझे हुई हानि के लिए हर्जाना दें। | ||
| + | |||
| + | (घ) न्यायोचित अन्य आदेश पारित करें। | ||
| + | |||
| + | संलग्न: | ||
| + | 1. मूल RTI अर्ज़ी की प्रति (ARN के साथ)। | ||
| + | 2. PIO के जवाब/ | ||
| + | |||
| + | भवदीय, | ||
| + | [नाम] | ||
| + | [पता, मोबाइल, | ||
| + | दिनांक: | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ===== दूसरी अपील (CIC/SIC को) ===== | ||
| + | |||
| + | यदि FAA ने 30 दिन (या 45 दिन विस्तार के साथ) में निर्णय नहीं दिया, | ||
| + | |||
| + | **केंद्रीय सूचना आयोग का पता: | ||
| + | |||
| + | ===== CIC के अधिकार (§19(8)) ===== | ||
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| + | * जानकारी प्रकट करने का आदेश। | ||
| + | * §4 अंतर्गत व्यवस्थागत सुधार के निर्देश। | ||
| + | * §19(8)(b) हर्जाना — आवेदक को। | ||
| + | * §20(1) दंड — PIO के वेतन से कटौती। | ||
| + | * §20(2) — PIO के सेवा-नियम के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही। | ||
| + | |||
| + | ===== मुख्य न्यायालयिक निर्णय ===== | ||
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| + | * **CBSE v. Aditya Bandopadhyay (SC 2011):** PIO को विशिष्ट उप-धारा बतानी होगी; | ||
| + | * **RBI v. Jayantilal Mistry (SC 2016):** §8(1)(e) " | ||
| + | * **R.K. Jain v. UoI (SC 2013):** फ़ाइल नोटिंग कैबिनेट दस्तावेज़ नहीं। | ||
| + | * **Bhagat Singh v. CIC (Delhi HC 2007):** §7(2) deemed refusal पूर्ण अपीलीय अधिकार जगाता है। | ||
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| + | ===== CIC लंबन (वास्तविकता) ===== | ||
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| + | CIC में 26,000+ दूसरी अपीलें लंबित हैं (Q4 FY 2024-25)। सुनवाई की प्रतीक्षा 12-18 महीने। समय-संवेदी मामलों में समानांतर रिट याचिका करें। | ||
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| + | ===== टूल्स ===== | ||
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| + | ===== संबंधित पठन ===== | ||
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