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hi:rules:up:state [2015/07/30 02:02] Shrawanhi:rules:up:state [2015/07/31 00:43] Shrawan
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-======  राज्‍य सूचना आयोग ======+====== उत्‍तर प्रदेश ======
  
 +=====  राज्‍य सूचना आयोग =====
  
 +राज्‍य सूचना आयोग के कर्तव्‍यों और दायित्‍वों का उल्‍लेख [[act:|सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 18 से 20]] में किया गया है। वस्‍तुत: राज्‍य सूचना आयोग के समक्ष द्वितीय अपील एवं शिकायतें ही की जा सकती है। राज्‍य सूचना आयोग दोषी अधिकारियों पर शास्ति भी आरोपित कर सकता है और राज्‍य शासन को अनुशासनात्‍मक कार्यवाही करने के लिए अनुशंसा भी कर सकता है।
 +
 +सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6 के अन्‍तर्गत सूचना प्राप्‍त करने के लिए सर्वप्रथम जन सूचना अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्‍तुत किया जाना चाहिये। प्रत्‍येक लोक प्राधिकारी का दायित्‍व है कि वह अपने प्रत्‍येक कार्यालय में अधिनियम की धारा 5 के अनुसार जन सूचना अधिकारी नामांकित करें। उप जिला या उप संभाग स्‍तरीय कार्यालयों में सहायक जन सूचना अधिकारी नामांकित किये जाने का प्रावधान है। सहायक जन सूचना अधिकारी को सूचना प्राप्‍त करने संबंधी आवेदन / ज्ञापन प्राप्‍त करने के लिए अधिकृत किया गया है।
 +
 +===== सूचना आयोग का गठन =====
 +
 +सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 15 के अंर्तगत उत्‍तर प्रदेश में राज्‍य सूचना आयोग का गठन राज्‍य करकार की अधिसूचना संख्या 856/43-2-2005-15/2 (2)/ 2003 टी सी-4 दिनांक 14-09-2005 द्वारा किया गया है | उत्‍तर प्रदेश में आयेग का गठन होने के उपरान्‍त शासन ने राज्‍य मुख्‍य सूचना आयुक्‍त के पद पर माननीय न्‍यायमूर्ति श्री एम0 ए0 खान को नियुक्‍त किया जिन्‍होंने शपथ ग्रहण कर कार्यभार दिनांक 22-03-2006 को ग्रहण कर कार्य प्रारम्‍भ किया | 
 +
 +मुख्‍य सूचना आयुक्‍त तथा राज्‍य सूचना आयुक्‍त नियुक्ति के लिए वही व्‍यक्ति पात्र है जो सार्वजनिक जीवन में प्रतिष्ठित/उत्‍कृष्‍ठ है तथा जिन्‍हे जानकारी / ज्ञान विधि विज्ञान तथा सामाजिक सेवा प्रबन्‍धन, पत्रकारिता, मासमीडिया, प्रशासन और शासन के क्षेत्र का व्‍यापक ज्ञान हो अधिनियम की धारा 15(7) के अनुसार राज्‍य सूचना आयोग का मुख्‍यालय ऐसी जगह होगा जिसे सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्‍ट किया जाए। 
 +
 +राज्‍य सरकार की राय से राज्‍य सूचना आयेग राज्‍य के अन्‍य स्‍थानों में अपने कार्यलय स्‍थापित कर सकेगा। राज्‍य सूचना आयोग का मुख्‍यालय एवं कार्यालय इन्दिरा भवन अशोक मार्ग के छठे तल पर स्थित है। आयोग से निम्‍नांकित नंबरों पर टेलिफोन एवं फैक्‍स के माध्‍यम से सम्‍पर्क किया जा सकता है ।
 +
 +  * दूरभाष , राज्‍य सूचना आयेग (0522) 2288599
 +  * फैक्‍स, राज्‍य सूचना आयोग (0522) 2288600
 +  * वेब साइट का पता : http://upsic.up.nic.in
 ===== कार्यलय का पता ===== ===== कार्यलय का पता =====
 \\ \\
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 लखनऊ उत्‍तर प्रदेश\\ लखनऊ उत्‍तर प्रदेश\\
 दूरभाष (0522) 2288963\\ दूरभाष (0522) 2288963\\
 +
 +===== अपील =====
 +
 +{{:hi:rules:up:appeal_up.jpg|}}
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hi/rules/up/state.txt · Last modified: 2015/08/02 02:25 by Shrawan