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+ | ===== राज्य सूचना आयोग ===== | ||
+ | राज्य सूचना आयोग के कर्तव्यों और दायित्वों का उल्लेख [[act: | ||
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+ | सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम जन सूचना अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जाना चाहिये। प्रत्येक लोक प्राधिकारी का दायित्व है कि वह अपने प्रत्येक कार्यालय में अधिनियम की धारा 5 के अनुसार जन सूचना अधिकारी नामांकित करें। उप जिला या उप संभाग स्तरीय कार्यालयों में सहायक जन सूचना अधिकारी नामांकित किये जाने का प्रावधान है। सहायक जन सूचना अधिकारी को सूचना प्राप्त करने संबंधी आवेदन / ज्ञापन प्राप्त करने के लिए अधिकृत किया गया है। | ||
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+ | ===== सूचना आयोग का गठन ===== | ||
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+ | सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 15 के अंर्तगत उत्तर प्रदेश में राज्य सूचना आयोग का गठन राज्य करकार की अधिसूचना संख्या 856/ | ||
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+ | मुख्य सूचना आयुक्त तथा राज्य सूचना आयुक्त नियुक्ति के लिए वही व्यक्ति पात्र है जो सार्वजनिक जीवन में प्रतिष्ठित/ | ||
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+ | राज्य सरकार की राय से राज्य सूचना आयेग राज्य के अन्य स्थानों में अपने कार्यलय स्थापित कर सकेगा। राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय एवं कार्यालय इन्दिरा भवन अशोक मार्ग के छठे तल पर स्थित है। आयोग से निम्नांकित नंबरों पर टेलिफोन एवं फैक्स के माध्यम से सम्पर्क किया जा सकता है । | ||
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+ | * दूरभाष , राज्य सूचना आयेग (0522) 2288599 | ||
+ | * फैक्स, | ||
+ | * वेब साइट का पता : http:// | ||
===== कार्यलय का पता ===== | ===== कार्यलय का पता ===== | ||
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लखनऊ उत्तर प्रदेश\\ | लखनऊ उत्तर प्रदेश\\ | ||
दूरभाष (0522) 2288963\\ | दूरभाष (0522) 2288963\\ | ||
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+ | ===== अपील ===== | ||
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hi/rules/up/state.txt · Last modified: 2015/08/02 02:25 by Shrawan