एनएसपी छात्रवृत्ति जमा नहीं हुई? इसे अनलॉक करने के लिए एक आरटीआई दाखिल करें
संक्षिप्त संस्करण। यदि आपका नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (एनएसपी) आवेदन — पूर्व-मैट्रिक, पोस्ट-मैट्रिक, मेरिट-सह-मीन्स, या टॉप क्लास — महीनों से “संस्थान द्वारा सत्यापित” / “मंत्रालय को अग्रेषित” / “डीबीटी के लिए संसाधित” की स्थिति में है और अभी तक जमा नहीं हुआ है, तो जारी मंत्रालय के जन सूचना अधिकारी (पीआईओ) (जनजाति मामले, सामाजिक न्याय, अल्पसंख्यक मामले, शिक्षा विभाग) या जिला मुख्यालय में जिला कल्याण अधिकारी / डीबीटी सेल को एक पृष्ठ का आरटीआई, ₹10 शुल्क (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/बीपीएल के लिए माफ) के साथ, §7(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत 30 दिनों के भीतर लिखित उत्तर के लिए कानूनी रूप से मजबूर करता है।
एक वास्तविक कहानी जिसे आप पहचानेंगे
पटना में एमबीबीएस के पहले वर्ष के छात्र रमेश ने अक्टूबर में स्कॉलरशिप्स.गोव.इन के माध्यम से अनुसूचित जाति के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया था। स्थिति:“संस्थान द्वारा सत्यापित → मंत्रालय को अग्रेषित → अनुमोदित” में बदल गई। आठ महीने बाद: कोई डीबीटी जमा नहीं हुआ। कॉलेज कार्यालय ने कहा:“उपर से आएगा”। मंत्रालय का हेल्पडेस्क अनुपलब्ध था।
उन्होंने सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग में जन सूचना अधिकारी को आरटीआई दाखिल की। तेईस दिन बाद उत्तर: उनकी छात्रवृत्ति आधार-बैंक-खाता-नाम मismatch के कारण रोक दी गई थी जिसे एनएसपी की पूर्व-वितरण जांच ने झंडा दिखाया था। उन्होंने दो दिनों में सीडिंग को ठीक किया; उस सप्ताह उनके खाते में जमा हो गया।
एनएसपी छात्रवृत्तियां केंद्रीय मंत्रालयों (सामाजिक न्याय / जनजाति मामले / अल्पसंख्यक मामले / शिक्षा) के माध्यम से प्रशासित की जाती हैं, प्रत्येक का अपना जन सूचना अधिकारी है, जिसके साथ राज्य / जिला कल्याण कार्यालय + डीबीटी के माध्यम से पीएफएमएस के माध्यम से अंतिम मील का कार्यान्वयन होता है।
एनएसपी / छात्रवृत्ति मंत्रालय में आरटीआई क्या करता है
एक रजिस्टर में प्रवेश — 30 दिनों का घड़ी §7(1) के तहत।
विशिष्ट अधिकारी §20(1) के तहत दायित्वाधीन हो जाता है।
फ़ाइल ट्रेस करने योग्य हो जाती है — सटीक बोतलनेक (आधार मismatch, संस्थान गैर-प्रमाणीकरण, जिला सत्यापन लंबित, निधि मंजूरी) का पता चलता है।
अधिकांश अटके हुए छात्रवृत्ति आरटीआई 20-25 दिनों के भीतर एक वास्तविक उत्तर (और अक्सर जमा) प्राप्त करते हैं।
सांविधिक प्रावधान
§6(1) सूचना का अधिकार अधिनियम — नागरिक का अनुरोध करने का अधिकार।
§7(1) सूचना का अधिकार अधिनियम — 30 दिनों का निपटान।
§7(5) — बीपीएल आवेदकों के लिए शुल्क माफी (अधिकांश एनएसपी आवेदक योग्य हैं)।
§4(1)(बी)(xii) — लाभार्थी सूचियां स्वयं प्रकट करने योग्य हैं।
एनएसपी संचालन दिशानिर्देश (2024 के नवीनतम) — संस्थान → जिला → राज्य → मंत्रालय कार्य प्रवाह + डीबीटी समयसीमा (लक्ष्य: आवेदन से जमा तक 60 दिन) निर्दिष्ट करता है।
तैयार आरटीआई
सेवा में,
सार्वजनिक सूचना अधिकारी (पीआईओ),
[सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग / जनजाति मामले /
अल्पसंख्यक मामले / स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग / आदि]
[या — जिला कल्याण अधिकारी / डीबीटी सेल, आपके जिला मुख्यालय]
विषय: §6(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 — मेरे एनएसपी छात्रवृत्ति आवेदन की स्थिति
सर/मैडम,
आवेदक का नाम : [आपका नाम]
एनएसपी ऐप आईडी : [स्कॉलरशिप्स.गोव.इन से]
छात्रवृत्ति : [पूर्व-मैट्रिक / पोस्ट-मैट्रिक / मेरिट-सह-मीन्स / टॉप क्लास]
श्रेणी : [अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक/सामान्य-ईबीसी]
संस्थान : [नाम + डीआईएसई/एआईएसएचई कोड]
आवेदन तिथि: दिन-महीना-वर्ष
कृपया निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:
1. मेरे एनएसपी आवेदन की वर्तमान स्थिति और सटीक चरण।
2. मेरी फ़ाइल को रखने वाले अधिकारी का नाम और पद।
3. आंदोलन की तिथियां: संस्थान द्वारा सत्यापित → जिला अग्रेषित →
राज्य अग्रेषित → मंत्रालय अनुमोदित → डीबीटी शुरू किया गया।
4. 60 दिनों की एनएसपी संचालन दिशानिर्देश समयसीमा से परे विलंब का कारण।
5. अपेक्षित डीबीटी जमा तिथि और उपयोग की जाने वाली बैंक खाता।
6. मेरी फ़ाइल पर किसी भी नोटिंग / आपत्ति / आधार मismatch फ्लैग की प्रति।
7. यदि अस्वीकृत, अस्वीकृति आदेश के साथ कारण।
मैं भारत का नागरिक हूं [/ और एक बीपीएल आवेदक; §7(5) सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत शुल्क माफी का अनुरोध किया जाता है, बीपीएल कार्ड की फोटोकॉपी संलग्न है]।
शुल्क: ₹10 आईपीओ/डीडी संलग्न [या §7(5) बीपीएल के तहत माफ]।
आपका विश्वासी,
[नाम + पता + हस्ताक्षर + तिथि]
चरण-दर-चरण
स्कॉलरशिप्स.गोव.इन में अपने एनएसपी ऐप आईडी के साथ लॉग इन करें, स्थिति नोट करें।
जारी मंत्रालय की पहचान करें (एनएसपी इसे दिखाता है)। मंत्रालय के “आरटीआई” पृष्ठ के माध्यम से पीआईओ को ढूंढें।
र्टीऑनलाइन.गोव.इन → संबंधित मंत्रालय (एनएसपी छात्रवृत्तियां केंद्रीय हैं — केंद्रीय आरटीआई पोर्टल काम करता है) का उपयोग करें।
₹10 का भुगतान करें (या §7(5) बीपीएल माफी)।
30 दिनों की समय सीमा की डायरी करें।
§19(1) के तहत पहली अपील 30 दिनों के भीतर मानित अस्वीकृति के भीतर।
सीआईसी में 90 दिनों के भीतर दूसरी अपील (एनएसपी केंद्रीय है)।
सामान्य परिदृश्य
"मंत्रालय द्वारा अनुमोदित" लेकिन कोई जमा नहीं
पीएफएमएस (पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम) स्वीकृति तिथि, डीबीटी बैच आईडी, और बैंक-खाता पुष्टि के लिए पूछें।
आधार–बैंक नाम मismatch
तकनीकी कारण के लिए पूछें जो झंडा दिखाया गया था + पुनः सीडिंग की प्रक्रिया के लिए।
संस्थान ने अग्रेषित नहीं किया
जिला कल्याण अधिकारी से संस्थान की लंबित सूची और संस्थान को अनुवर्ती कार्रवाई की तिथि के लिए पूछें।
नवीनीकरण अटका हुआ
पूछें: “नवीनीकरण आवेदन तिथि, मेरी पिछले वर्ष की जमा, और एनएसपी नवीनीकरण समयसीमा से परे गैर-नवीनीकरण का कारण प्रदान करें।”
मामला कानून
गिरीश रामचंद्र देशपांडे वी. सीआईसी, (2013) 1 एससीसी 212 — अन्य आवेदकों का विवरण §8(1)(जे); आपका अपना नहीं।
सीआईसी, एससी/एसटी कल्याण (2018) — मंत्रालय को जिला-वार लंबित का खुलासा करने का निर्देश दिया गया; यह कहा गया कि “डीबीटी प्रणाली विलंब” §8 का आधार नहीं है।
सीआईसी, जनजातीय छात्रवृत्ति (2020) — पीआईओ को ₹10,000 का जुर्माना देने के लिए व्यवहार किया गया क्योंकि उन्होंने निपटान अधिकारी का नाम प्रकट नहीं किया।
अंजलि भारद्वाज वी. यूओआई (2018) — §4(1)(बी)(xii) के तहत लाभार्थी सूचियों का स्वयं प्रकट करना अनिवार्य है।
सामान्य गलतियां
एनएसपी ऐप आईडी के बिना दाखिल करना।
अन्य छात्रों के बैंक विवरण के लिए पूछना।
र्टीऑनलाइन.गोव.इन (केंद्रीय छात्रवृत्तियां केंद्रीय हैं — वहां काम करता है) का उपयोग नहीं करना।
§7(5) बीपीएल माफी को छोड़ना।
प्रो टिप्स
हमेशा एनएसपी ऐप आईडी + एआईएसएचई/डीआईएसई संस्थान कोड शामिल करें।
नवीनीकरण मामलों के लिए, पिछले वर्ष की जमा तिथि का उल्लेख करें — इसका पता लगाने के लिए।
यदि 6 महीने से अधिक समय से अटका हुआ है, तो जिला कल्याण अधिकारी और मंत्रालय दोनों को समानांतर में पूछें — दोनों के पास फ़ाइलें हैं।
एनएसपी संचालन दिशानिर्देश 60 दिनों की समयसीमा का स्पष्ट रूप से उल्लेख करें।
एफएक्यू
जमा कब तक होगा?
20-25 दिन आरटीआई दाखिल करने के बाद। कई आवेदकों को आरटीआई खिड़की के दौरान जमा होने की सूचना मिलती है क्योंकि मंत्रालय वास्तविक मुद्दे (आधार मismatch, संस्थान गैर-प्रमाणीकरण) का समाधान करता है ताकि उत्तर लिखा जा सके।
यदि मेरा संस्थान कहता है "हमने लंबे समय से अग्रेषित किया है"?
जिला कल्याण अधिकारी के साथ आरटीआई दाखिल करें। उनके पास प्राप्ति लॉग है। उप-खंड: “मेरे आवेदन को संस्थान से प्राप्त तिथि और संस्थान को भेजी गई किसी भी संचार की प्रति प्रदान करें।”
क्या एनआरआई / विदेशी नागरिक छात्र आरटीआई दाखिल कर सकते हैं?
आरटीआई केवल भारतीय नागरिकों के लिए है। एनएसपी स्वयं केवल भारतीय नागरिकों को अनुमति देता है, इसलिए यह नहीं होना चाहिए।
मैं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हूं। क्या शुल्क माफ है?
केवल बीपीएल को §7(5) के तहत सांविधिक माफी मिलती है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति जो गरीबी रेखा से ऊपर हैं उन्हें अभी भी ₹10 का भुगतान करना होगा। अधिकांश राज्य पोर्टल भी केवल बीपीएल के लिए माफी देते हैं।
निष्कर्ष
एक अटकी हुई एनएसपी छात्रवृत्ति आरटीआई के माध्यम से बहुत हद तक ठीक की जा सकती है। 60 दिनों की एनएसपी समयसीमा + 30 दिनों की आरटीआई घड़ी + डीबीटी ट्रेसबिलिटी आपको कई लीवर देते हैं। लागत: ₹10 (बीपीएल के लिए माफ)।
आरटीआई दाखिल करें।
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स्रोत
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 — §6(1), §7(1), §7(5), §8(1)(जे), §19, §20।
एनएसपी संचालन दिशानिर्देश (2024)।
गिरीश रामचंद्र देशपांडे वी. सीआईसी, (2013) 1 एससीसी 212।
सीआईसी, एससी/एसटी कल्याण (2018), जनजातीय छात्रवृत्ति (2020)।
स्कॉलरशिप्स.गोव.इन + पीएफएमएस.निक.इन।
अंतिम समीक्षा: 24 अप्रैल 2026.
NSP scholarship pending: RTI ke madhyam se scholarship status kaise check karein? (Hindi)
jab NSP (National Scholarship Portal) par aapki scholarship pending ho, toh RTI ke madhyam se status check karne ka complete guide:
Step 1: NSP scholarship kyon pending hoti hai. (a) application verify nahi hui (school/college ya district officer ne verify nahi kiya), (b) documents incomplete hain (Aadhaar, income certificate, caste certificate, marksheet upload nahi hue), © bank details galat hain (account number ya IFSC code galat hai), (d) Aadhaar-Bank link nahi hai (DBT ke liye Aadhaar link zaroori hai), (e) state/central quota mein merit list mein nahi aaye, (f) fund release nahi hua (sanction ho gayi lekin payment nahi aayi).
Step 2: NSP portal par status check. (a) scholarships.gov.in par jaayein, (b) “Application Status” par click karein, © application ID aur password enter karein, (d) status check karein: (i) “Application Submitted” (application college ko gayi), (ii) “Verified by Institute” (college ne verify kiya), (iii) “Verified by District” (district officer ne verify kiya), (iv) “Approved” (scholarship sanction ho gayi), (v) “Payment Transmitted” (PFMS ko payment bheji gayi), (vi) “Payment Credited” (bank account mein payment aagayi), (vii) “Rejected” (application reject ho gayi — reason check karein).
Step 3: Pending ka reason kaise pata karein. (a) NSP portal par application status check karein, (b) apne school/college se contact karein (college ne verify kiya ya nahi), © district welfare officer se contact karein (district level verification ke liye), (d) PFMS (pfms.nic.in) par payment status check karein (PFMS transaction ID se), (e) bank se contact karein (payment credit hui ya nahi).
Step 4: RTI application kaise file karein. (a) RTI application State ya Central Public Information Officer (CPIO) ko bhejein, (b) National Scholarship Portal ke liye: Ministry of Electronics and IT (MeitY) ya Ministry of Education ka CPIO, © state scholarship ke liye: state ke Education Department ka CPIO, (d) application mein likhein: “Under RTI Act 2005, I request the following information regarding my NSP application ID <your ID> for <scholarship name>, <year>: (1) application ka current status, (2) verification kis level par pending hai, (3) pending ka reason, (4) expected date of disbursement, (5) agar reject hui hai toh reason, (6) fund release ka status.”, (e) Rs 10 fee (court fee stamp ya IPO) lagayein, (f) application registered post se bhejein.
Step 5: First appeal. (a) agar CPIO 30 din mein reply nahi deta: First Appeal file karein (First Appellate Authority ko), (b) First Appeal mein likhein: “CPIO ne 30 din mein reply nahi diya. I request the FAA to direct the CPIO to provide the information.”, © FAA 30 din mein reply deta hai, (d) agar FAA bhi reply nahi deta: Second Appeal CIC (Central Information Commission) mein file karein.
Step 6: Second appeal. (a) Central Information Commission (cic.gov.in) mein online second appeal file karein, (b) application mein: (i) RTI application ki copy, (ii) First Appeal ki copy, (iii) CPIO aur FAA ke naam/pata, (iv) pending information ki details, © CIC hearing hoti hai (online ya in-person), (d) CIC CPIO ko direction deta hai information provide karne ke liye aur penalty lagaa sakta hai (Rs 250 per day, max Rs 25,000).
Step 7: Common problems. (a) bank details galat hain (NSP portal par update karein — college ke through), (b) Aadhaar-Bank link nahi hai (bank se link karayein), © income certificate expired hai (fresh certificate banwayein), (d) college ne verify nahi kiya (principal se likh kar bhejein), (e) PFMS payment fail ho gayi (bank IFSC check karein — branch close ho gaya toh update karein).
See RTI for Students and Find PIO.