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RTE के तहत 25% प्रवेश के लिए RTI — DEO और स्कूल को

RTE के तहत 25% प्रवेश के लिए RTI — DEO और स्कूल को — RTI Wiki

Quick Reply: RTE Act 2009 §12(1)© — निजी अनएडेड स्कूलों में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 25% कोटा। प्रवेश अस्वीकार? जिला शिक्षा अधिकारी और स्कूल को RTI भेजें।

सीधा उत्तर. RTE Act 2009 §12(1)© — निजी अनएडेड स्कूलों में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 25% कोटा। प्रवेश अस्वीकार? जिला शिक्षा अधिकारी और स्कूल को RTI भेजें।

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अंतिम समीक्षा: 25 अप्रैल 2026.