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RTE के तहत 25% प्रवेश के लिए RTI — DEO और स्कूल को

⚠️ DPDP Rules, 2025 (14 Nov 2025) amended Section 8(1)(j) of the RTI Act — public-interest override now under Section 8(2). Read the note →

· 2026/04/19 05:02

सीधा उत्तर. RTE Act 2009 §12(1)© — निजी अनएडेड स्कूलों में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 25% कोटा। प्रवेश अस्वीकार? जिला शिक्षा अधिकारी और स्कूल को RTI भेजें।

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मुख्य बिंदु

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अंतिम समीक्षा: 25 अप्रैल 2026.